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दिल्ली एन सी आर

अमरनाथ यात्रा पर जा रहे दंगो के आरोपी पर 5000 का जुर्माना

दिल्ली: साल 2020 में हुए दिल्ली दंगों के मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी सोनू पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने कहा कि मामले में सुनवाई की तारीख पहले से तय थी. सभी आरोपियों को अनिवार्य रूप से हाजिर होने को कहा गया था. बावजूद आरोपी अमरनाथ यात्रा पर निकल गया और कोर्ट को इसकी सूचना तक नहीं दी. कोर्ट ने यह कार्रवाई मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील द्वारा उसकी पेशी से छूट की अर्जी लगाने पर की है. आरोपी सोनू गोकुलपुरी थाना क्षेत्र में हुए दंगे का एक आरोपी है और इस समय उसके केस में ट्रॉयल चल रहा है.

बता दें कि CAA/NRC के विरोध में साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में दंगा हो गया था. इसी मामले में एक मुकदमा गोकुलपुरी थाना पुलिस ने दर्ज किए थे. इस मामले में कुछ छह आरोपी हैं. बुधवार को इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य परमाचल की कोर्ट में सुनवाई हो रही थी. इस दौरान मामले के पांच आरोपी तो हाजिर हुए, लेकिन एक आरोपी की ओर से उसके वकील ने गैरहाजिरी की अर्जी लगाते हुए पेशी से छूट के लिए प्रार्थन की. बताया कि आरोपी इस समय अमरनाथ यात्रा पर है, इसलिए इस समय अदालत में हाजिर नहीं हो सकता.

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वकील की इस दलील पर कोर्ट ने नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि आरोपी की अमरनाथ यात्रा का प्लान अचानक तो नहीं बना होगा, निश्चित रूप से जान बूझकर आरोपी द्वारा यह हरकत की गई है. चूंकि पहले से सुनवाई की तारीख तय थी और इस तारीख पर सभी आरोपियों को हाजिर होने के भी आदेश दिए गए थे. चूंकि इस समय सबूतों पर बहस चल रही है, ऐसे में आरोपी की अनुपस्थिति की वजह से कार्रवाई बाधित हुई है. कोर्ट ने कहा कि इसकी जानकारी होने के बावजूद आरोपी कोर्ट को सूचित किए बिना ही धार्मिक यात्रा पर निकल गया. कोर्ट ने आरोपी के इस दुसाहस को नाकाबिले बर्दास्त बताते हुए उसके खिलाफ पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.

अपने फैसले में कोर्ट ने अंडरलाइन करते हुए लिखा है कि आरोपी की यह यात्रा पूर्व निर्धारित थी. ऐसे में अदालत किसी हाल में आरोपी की गैरहाजिरी के कारणों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है. कोर्ट की कार्रवाई बाधित होने पर मजिस्ट्रेट ने नाराजगी जताते हुए आरोपी पर 5000 का जुर्माना लगाते हुए आइंदा के लिए सख्त हिदायत दी है. इसी के साथ कोर्ट ने एक नोटिस जारी करते हुए आरोपी से पूछा है कि इस हरकत के चलते क्यों ना उसकी जमानत को रद्द कर दिया जाए.

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