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संतकबीरनगर

SANTKABIRNAGAR:: थाना बखिरा के लेडुआ महुआ में, 5 वर्ष पूर्व गैर इरादतन हत्या मामले में, कोर्ट ने आरोपी को 50,000 रुपए अर्थ दंड के साथ 06 वर्ष की सुनाई सजा

संतकबीरनगर । पांच वर्ष पूर्व थाना बखिरा अंतर्गत मुहल्ला लेडुआ महुआ में हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को बुधवार को दो न्यायाधीश द्वारा कुल 50000 रुपए अर्थदंड के साथ 6 वर्ष की सजा सुनाई गई है ।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि बखिरा थाना अंतर्गत लेड़वा महुआ निवासी मोहम्मद असहद ने दिनांक 4 जून 18 को थाना बखिरा में प्रार्थना पत्र दिया कि उनका 22 वर्षीय भाई मोहम्मद अरशद मोहल्ले में चाय पीने गया था कि आपसी कहासुनी की बात हो लेकर गांव का ही मोहम्मद नईम उर्फ झीनक उनके भाई मोहम्मद अरशद को चाकू मार दिया जिससे उनके भाई को चोट लग गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए सरकारी अस्पताल बखिरा ले गया जहां डॉक्टर ने उनके भाई को मृत घोषित कर दिया ।

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मामले में थाना बखिरा में मुकदमा दर्ज हुआ तथा अभियुक्त की निशान देही पर घटना में प्रयुक्त चाकू को पुलिस ने बरामद किया ।विवेचना के बाद विवेचक द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से ग्यारह साक्षियों का साक्ष्य कराया गया । सभी साक्षियों ने घटना का समर्थन किया जिसके आधार पर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने आरोपी नईम को 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹45000 के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिए। अर्थदण्ड न अदा करने पर छः माह अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिए।

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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि इसी प्रकार अभियुक्त से बरामदशुदा चाकू को अभियोजन द्वारा न्यायालय में साबित कराए जाने पर आयुध अधिनियम के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित करने का आदेश सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम दिए तथा अर्थ दंड न अदा करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिए । अर्थदंड के संपूर्ण धनराशि में से आधी धनराशी वादी मुकदमा मोहम्मद असहद को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने का भी आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया।

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