नयी दिल्ली। सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को देश भर में लागू करने की सोमवार को घोषणा कर दी। अब इस अधिनियम के अंतर्गत तीन देशों -पाकिस्तान, बंगलादेश एवं अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम को नागरिकता दी जाएगी।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने यहां एक्स पर एक पोस्ट में इस आशय की जानकारी दी। पोस्ट में लिखा गया है, “गृह मंत्रालय आज नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए-2019) के तहत नियमों को अधिसूचित करेगा। नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 कहे जाने वाले ये नियम सीएए-2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएंगे।”
इस अधिनियम के अनुसार तीन देशों -पाकिस्तान, बंगलादेश एवं अफगानिस्तान से आने वाले हिन्दू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध एवं ईसाई छह धर्मों को मानने वाले ऐसे प्रवासियों को अवैध नहीं माना जाएगा जो वैध दस्तावेजों के साथ नहीं आये हैं। उन्हें भारत की नागरिकता का पात्र माना जाएगा और इसी उद्देश्य से भारत के विदेशी नागरिकों के पंजीकरण के प्रावधानों में कुछ बदलाव किये गये हैं। ऐसे लोगों के साथ अवैध प्रवासियों जैसा व्यवहार नहीं जाएगा। इस लाभ को हासिल करने के लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 से छूट दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि 1920 के पासपोर्ट अधिनियम में विदेशियों के पास पासपोर्ट होने का निर्देश दिया गया है जबकि 1946 का विदेशी अधिनियम भारत में विदेशियों के प्रवेश और वापसी को विनियमित करता है।
अधिनियम के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने पर ऐसे व्यक्तियों को भारत में उनके प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक माना जाएगा और उनके अवैध प्रवास के संबंध में उनके खिलाफ सभी कानूनी कार्यवाही बंद कर दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने ये भी कहा है, “पात्र व्यक्ति आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा कर सकेगें जिसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है।”
उल्लेखनीय है कि भाजपा ने 2019 के चुनावी घोषणापत्र में नागरिकता संशोधन विधेयक लाने की घोषणा की थी।
Mission Sandesh:
नागरिकता संशोधन कानून की 3 बड़ी बातें…
1. किसे मिलेगी नागरिकता: 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन तीन देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे।
2. भारतीय नागरिकों पर क्या असर: भारतीय नागरिकों से CAA का कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। CAA या कोई कानून इसे नहीं छीन सकता।
3. आवेदन कैसे कर सकेंगे: आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आवेदक को बताना होगा कि वे भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज न होने पर भी आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। बाकी विदेशियों (मुस्लिम) के लिए यह अवधि 11 साल से अधिक है।
कयास थे कि पीएम मोदी CAA की अधिसूचना का ऐलान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नोटिफिकेशन से पहले PM ने सोशल मीडिया X पर अग्नि-5 मिसाइल के सफल परीक्षण पर DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई दी।
CAA को लेकर सरकार की तैयारी
CAA के ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसका ड्राई रन भी कर लिया है। सूत्रों ने कहा कि CAA इन पड़ोसी देशों के उन शरणार्थियों की मदद करेगा जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं। मंत्रालय को लंबी अवधि के वीजा के लिए सबसे ज्यादा आवेदन पाकिस्तान से मिले हैं।
गृह मंत्री अमित शाह दो महीने में दो बार कह चुके थे कि CAA लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। यह देश का कानून है। इसे कोई रोक नहीं सकता। संसद ने CAA पर 11 दिसंबर 2019 को मुहर लगाई थी। हालांकि, सरकार इस कानून को लागू करने के लिए नियम-कायदे बनाने की समय सीमा 8 बार बढ़ा चुकी है।
अपडेट्स
ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन CAA की प्रतियां जलाएगा
ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) और 30 स्वदेशी संगठनों ने सोमवार को कहा कि वह राज्य भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) की प्रतियां जलाएंगे। संगठन के मुख्य सलाहकार समुज्जल भट्टाचार्य ने कहा कि वे CAA के खिलाफ अपना अहिंसक, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक आंदोलन जारी रखेंगे। साथ ही कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे।