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संतकबीरनगर

स्ट्रा रीपर अथवा स्ट्रा रैक एवं बेलर उपयोग के साथ कम्बाईन हार्वेस्टिंग मशीन से फसलों की हो कटाई, इसका पालन नहीं करने वालों पर होगी विधिक कार्यवाही -: जिलाधिकारी

संत कबीर नगर । जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनपद के कम्बाईन हार्वेस्टिंग मशीन स्वामियों की बैठक में जिलाधिकारी ने कम्बाईन हार्वेस्टिंग मशीन के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर अथवा स्ट्रा रैक एवं बेलर का उपयोग फसलों की कटाई के समय अनिवार्य रूप से किये जाने का निर्देश दिया।

यह जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी अतुल मिश्रा ने बताया कि कम्बाईन हार्वेस्टिंग मशीन स्वामियों के द्वारा उनके क्षेत्र मेें फसल कटाई के समय यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसानों के द्वारा फसल कटाई के उपरान्त पराली/फसल अवशेष/अन्य कृषि अपशिष्ट न जलाया जाए। उन्होंने बताया कि यदि कृषक के द्वारा फसल के कटाई उपरान्त पराली जलाई जाती है तो कृषक के साथ-साथ फसल कटाई करने वाले कम्बाईन हार्वेस्टिंग मशीन स्वामी के द्वारा निर्धारित यंत्र लगाये वैगर फसल कटाई की पुष्टि होने पर उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए शासन एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। यदि कोई कृषक पराली/फसल अवशेष/अन्य कृषि अपशिष्ट जलाने की पुनरावृत्ति करता है तो अर्थदण्ड के साथ-साथ उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही भी की जाएगी।

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फसल अवशेष जलाये जाने पर दो एकड़ तक के क्षेत्रफल वाले कृषक से रू0 2500 प्रति घटना तथा 05 एकड़ तक के क्षेत्रफल वाले कृषक से रू0 5000 प्रति घटना एवं 05 एकड़ से उपर क्षेत्रफल वाले कृषक से रू0 15000 प्रति घटना पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप अर्थदण्ड की वसूली की जाएगी।

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