अगर आप नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं या फिर आपने नया वाहन खरीदा है, तो हमारी यह खबर आपको पूरी पढ़नी चाहिए। दरअसल सरकार की तरफ से टेम्पोरेरी नंबर प्लेट्स को लेकर नियमों में बदलाव किए गए हैं। ऐसे में अगर आप इन नए नियमों से अनजान हैं तो आपका चालान कट सकता है और आपको जुर्माना देना पड़ेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना में नए नियमों के बारे में जानकारी दी है। आज हम आपको इन्हीं नए नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके बड़े काम आएंगे। तो डालते हैं एक नजर,
नंबर प्लेट को लेकर बदले ये नियम
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से नंबर प्लेट के नियमों में बदलाव किए गए हैं जहां,
- अब वाहनों के अस्थायी पंजीकरण की नंबर प्लेट पीले रंग की होगी।
- नंबर प्लेट पर लाल रंग से अंक और अक्षर लिखे होंगे।
- डीलरशिप्स पर रखे वाहनों पर लांग रंग की नंबर प्लेट लगी होगी।
- डीलरशिप्स पर मौजूद वाहनों के नंबर प्लेट पर सफेद रंग से अक्षर और अंक लिखे होंगे।सांकेतिक – फोटो :
पेपर पर लिखे टेम्पोरेरी नंबर पर कटेगा चालान
अब अगर आप अपनी नई बाइक या कार पर टेम्पोरेरी पेपर पर लिखा नंबर प्लेट लगाते हैं, तो आपका चालान कटेगा। इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा कारण गाड़ी की चोरी को रोकना है। दरअसल अपराधी या चोर ज्यादा तर टेम्पोरेरी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों से अपराध करते हैं। पेपर पर लिखे नंबर प्लेट को पढ़ना तो मुश्किल होता ही है, इसके साथ ही इसे बदलना भी काफी आसान होता है
बीएस6 वाहनों को लेकर ये होंगे नियम
अगर आपके पास बीएस6 इंजन वाली चार पहिया गाड़ी है, तो 1 अक्टूबर से गाड़ी के नंबर प्लेट के ऊपर एक सेंटीमीटर चौड़ी हरी पट्टी लगाई जाएगी। यह नियम पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाली चार पहिया बीएस6 वाहनों के लिए होगा। हरी पट्टी पर एक स्टिकर भी लगाया जाएगा। पेट्रोल और सीएनजी की गाड़ियों पर यह स्टिकर नीले रंग का होगा। वहीं, डीजल से चलने वाली चार पहिया गाड़ियों पर यह ओरेंज रंग का होगा। इससे इन गाड़ियों की आसानी से पहचान की जा सकेगी।सांकेतिक तस्वीर –
एक जैसे नंबर प्लेट्स क्यों?
सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम के मुताबिक नंबर प्लेट पर अक्षरों और अंकों की लंबाई-चौड़ाई पहले से तय की गई है। इसके तहत सभी गाड़ियों पर अक्षर की ऊंचाई 65 मिलीमीटर, और मोटाई 10 मिलीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा अक्षरों और अंकों के बीच की दूरी 10 मिलीमीटर होनी चाहिए। बता दें कि इसमें दो पहिया और तीन पहिया वाहन शामिल नहीं हैं। दरअसल इस नियम के पीछे का मकसद यह है कि ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडर्स वाले कैमरा उन गाड़ियों के नंबर प्लेट्स को रीड नहीं कर पाते, जो इन नियमों का पालन नहीं करते हैं।