नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक के 17 अयोग्य विधायकों की याचिका पर फैसला सुना दिया। कोर्ट ने पूर्व विधानसभा स्पीकर केआर रमेश कुमार के विधायकों को अयोग्य ठहराने के फैसले को सही बताया। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पीकर के उस आदेश को गलत ठहराया, जिसमें उन्होंने विधायकों को कर्नाटक विधानसभा के पूरे कार्यकाल के लिए ही अयोग्य ठहरा दिया था। जस्टिस रमना की बेंच ने कहा कि विधायक 5 दिसंबर को होने वाला उपचुनाव लड़ सकते हैं। अगर वे जीतते हैं तो मंत्री भी बन सकते हैं। जस्टिस रमना ने यह भी कहा कि लोगों को स्थायी सरकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
29 जुलाई को रमेश कुमार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के फ्लोर टेस्ट के दौरान 17 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया था। ये सभी विधायक विश्वासमत के दौरान गैरहाजिर रहे, जिससे कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन की सरकार गिर गई थी। इसके बाद राज्य में भाजपा की सरकार बनी।
17 विधायक क्या भाजपा में शामिल होंगे, इस सवाल पर मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि शाम तक इंतजार करें। मैं उन नेताओं और पार्टी आलाकमान से बात करूंगा। इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।