लखनऊ । यूपी में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना में किसी भी केंद्र में प्रत्याशी या उनके एजेंट को डबल मास्क और फेस शील्ड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसी ने डबल मास्क या फेस शील्ड नहीं लगाया तो प्रवेश नहीं मिलेगा। यदि किसी को सर्दी-जुकाम या फिर बुखार के लक्षण मिले तो वापस भेज दिया जाएगा। मतगणना में प्रत्याशियों और उनके एजेंट को प्रवेश के लिए 48 घंटे पहले की आरटीपीसीआर या एंटीजन जांच की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। वैक्सीनेशन कोर्स पूर्ण किए जाने की रिपोर्ट होने पर ही प्रवेश मिलेगा।
बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने दो मई को होने वाली मतगणना को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया है। जारी गाइडलाइन के तहत डीएम को मतगणना के लिए सभी प्रत्याशियों और उनके मतगणना एजेंट को प्रवेश से पूर्व कोविड रिपोर्ट या वैक्सीनेशन कोर्स पूर्ण होने की रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक करने को कहा है। मतगणना केंद्र में प्रवेश करने वाले सभी प्रत्याशियों, उनके एजेंट को 48 घंटे पूर्व की रिपोर्ट दिखानी होगी। निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही प्रवेश मिलेगा। मतगणना के दिन पल्स आक्सीमीटर से टेस्ट, थर्मामीटर से टेस्ट के बाद ही प्रवेश मिलेगा। सभी मतगणना केंद्रों पर मेडिकल हेल्प डेस्क होना अनिवार्य होगा। डाक्टर और टीम की मौजूदगी को अनिवार्य किया गया है। किसी भी स्थिति में मतगणना केंद्र पर भीड़ पर पाबंदी लगा दी गई है। किसी प्रकार का विजयी जुलूस नहीं निकाला जाएगा। मतगणना हॉल को कोविड प्रोटोकॉल के तहत बनने को कहा गया है। उधर, एडीएम प्रशासन ने आदेश जारी कर कहा है कि सभी मतगणना अभिकर्ताओं और प्रत्याशियों को डबल मास्क और फेस शील्ड का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है।