संत कबीर नगर । मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 22-06-2021 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में मा0 जनपद न्यायाधीश श्री महफूज अली के द्वारा जनपद न्यायालय के न्यायिक कार्य प्रारम्भ किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जो दिनांक 23-06-2021 से प्रभावी होंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संत कबीर नगर के सचिव/सिविल जज (सी0डी0) श्री हरिकेश कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 23-06-2021 से न्यायिक कार्य प्रारम्भ होगा। गवाही केवल अति महत्वपूर्ण मामलों में जनपद न्यायाधीश के पूर्वानुमति से ही हो सकेगी, शेष कार्य जो आवश्यक प्रवृत्ति के होंगे किये जायेंगे। विचाराधीन बंदियों के रिमांड वीडियो कांफ्रेंसिंग से किये जायेंगे।
न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले सभी अधिवक्तागण, मुंशी, क्लर्क तथा वादकारीगण को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के संदर्भ में निर्गत सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा अर्थात मास्क लगाना होगा, सोसल डिस्टेंसिंग का पालन तथा हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। नए मामलों को केन्द्रीयकृत काउंटर पर कंप्यूटर अनुभाग में प्रस्तुत किया जाएगा। जहां से संबंधित न्यायालयों को भेज दिए जाएंगे।
न्यायालय कक्ष में बैठने के लिए मात्र 04 कुर्सियों का प्रबंध सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया जाएगा। अनावश्यक रूप से किसी भी वादकारी या अधिवक्तागण को न्यायालय कक्ष में प्रवेश कर भीड़ एकत्रित करने से बचना होगा।
केवल वही अधिवक्तागण जिनके मामले नियत होंगे न्यायालय परिसर में प्रवेश करेंगे। किसी भी वादकारी अथवा उसके प्रतिनिधि का न्यायालय परिसर में प्रवेश पूर्णतया वर्जित होगा। यदि जनपद में महामारी कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 500 से अधिक हो जाएगी तो पूर्व प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही की जा सकेगी।