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अपराधसंतकबीरनगर

हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

संतकबीरनगर । पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ के मार्गदर्शन, अपर पुलिस पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में मानीटरिंग सेल की लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 20.10.2021 को  अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी – 2), जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 137 / 16 धारा 302 / 323 / 324 / 504 भादवि के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता बाढू उर्फ जितेन्द्र पुत्र शिवमूरत निवासी डेबरी बाजार, थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 302 भादवि के अपराध में आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतनी होगी । धारा 504 भादवि में 01 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड न अदा करने पर 03 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी ।
दोष सिद्ध बाढू उर्फ जितेन्द्र, हीरालाल व रूदल में से प्रत्येक को भादवि की धारा 323 के दण्डनीय अपराध के अन्तर्गत 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 माह के कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।
अभियुक्त बाढू उर्फ जितेन्द्र को धारा 324 भादवि के दण्डनीय अपराध से दोष मुक्त व अभियुक्तगण हीरालाल व रूदल को भादवि की धारा 302 / 324 / 504 भादवि के दण्डनीय अपराध से दोष मुक्त किया गया । दोष सिद्ध अभियुक्तगण की उपरोक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी । उनके द्वारा वर्तमान मामले में जिला कारागार में बितायी गयी अवधि उपरोक्त सभी सजाओं में समाहित किया जायेगा।
विदित हो कि दिनांक 19.02.2016 को अभियुक्त द्वारा वादी श्री उमेश चन्द्र पुत्र राम आसरे निवासी चपरा पूर्वी थाना धनघटा के संबन्धी को ताड़ी की बात को लेकर हसिया से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी थी । जिसके सम्बन्ध में धनघटा पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री राम बदन मौर्या द्वारा सम्पादित की गयी थी ।

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