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संतकबीरनगर

एन.डी.पी.एस. के अभियुक्त को 10 वर्ष की कठोर कारावास और 1 लाख रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

संतकबीरनगर । पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती  राजेश मोदक के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ के मार्गदर्शन अपर पुलिस पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संतोष कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में मानीटरिंग सेल की लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप  दिनांक 26.10.2021 को  अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ( एफटीसी-2 ), जनपद सन्तकबीरनगर* द्वारा *थाना धर्मसिंहवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 50 / 2018 धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त नान्हू बंजारा उर्फ नन्हे पुत्र मोलहु निवासी मदाईन थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अपराध में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 1,00000 रु0 के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर को 01 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया गया । दोषसिद्ध अभियुक्त को द्वारा इस मामले में जेल मे बितायी गयी अवधि को नियमानुसार दण्डादेश मे समायोजित किया जायेगा ।

विदित हो कि दिनांक 23.03.2018 को वादी मुकदमा नि0 मनोज कुमार त्रिपाठी थाना धर्मसिंहवा जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा अभियुक्त के कब्जे से 01किलो, 250ग्राम चरस बरामद किया गया था । जिसके उपरान्त थाना स्थानीय पर वादी मुकदमा द्वारा अन्तर्गत धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत करवाया गया । मुकदमा उपरोक्त की विवेचना उ0नि0 वेचन प्रसाद मौर्या थाना धर्मसिंहवा द्वारा सम्पादित की गयी ।

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