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संतकबीरनगर

हत्या के 03 आरोपियों को आजीवन कारावास 10-10 हजार के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

संतकबीरनगर । अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर अखिल कुमार, पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती  राजेश मोदक के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौस्तुभ के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में मानीटरिंग सेल की लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप

दिनांक 04.12.2021 को  ए0एस0जे0 (पाक्सो एक्ट ), जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना दुधारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1937/17 धारा 302 / 498(ए) भादवि व 3 / 4 डीपी एक्ट के मामलें में दोषसिद्ध अंतर्गत धारा 302 सपठित धारा 34 भादवि के अपराध में 03 अभियुक्तगण नाम पता 1-बाबूराम पुत्र रामअचल 2- दिनेशचन्द्र पुत्र रामअचल 3-मीरादेवी पत्नी दिनेशचन्द्र निवासी करमा खुर्द थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 03-03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।

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विदित हो कि दिनांक 17.12.2017 को उक्त अभियुक्तगणों द्वारा वादी बेचन प्रसाद पुत्र छोटेलाल निवासी बनेथू थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर की बहन को दहेज की मांग को लेकर हत्या कर दी गयी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना दुधारा पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक दुधारा श्री राकेश सिंह यादव द्वारा सम्पादित की गयी थी ।

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