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संतकबीरनगर

जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में दिया गया ये निर्देश

  • आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें राजनैतिक दल -जिला निर्वाचन अधिकारी
  • मतदाताओं को डराने-धमकाने की शिकायत मिली तो होगी विधिक कार्यवाही- पुलिस अधीक्षक

संत कबीर नगर ।  जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को सम्पन्न कराने सम्बन्ध में मान्यतंा प्राप्त राजनैतिक दलों के समस्त अध्यक्षों/मंत्रियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों को आचार संहिता की विस्तृत जानकारी दी गयी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि आचार संहिता का शत-प्रतिशत पालन करें। उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान सभी राजनैतिक दल समय-समय पर शासन द्वारा जारी कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करें। रैली/सभा/प्रचार वाहन आदि के सम्बन्ध में मा0 निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। चुनाव आचार संहिता के नियमों का पालन करें। रैली/सभा आदि के सम्बन्ध में अनुमति हेतु ऑनलाईन आवेदन करें, नामाकंन पत्र डाउनलोड करने व फीस जमा करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सुविधा एप्प का उपयोग करें।

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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुपालन में चुनाव के दौरान प्रचार हेतु मस्जिदों, गिरिजाघरों, मन्दिरों या अन्य पूजा स्थलों का प्रयोग निर्वाचन अभियान के मंच के रूप में नही किया जायेगा। मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना-धमकाना, मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटो की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं करना और मतदाताओं को सवारी से मतदान केन्द्रों तक ले जाना और वहां से वापस लाना पूर्णतया प्रतिबंधित है।
उन्होंने बताया कि कोई भी राजनैतिक दल या उम्मदीवार अपने अनुयायिवों को किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते आदि में उस व्यक्ति की अनुमति के बिना ध्वज दण्ड खड़ा करने, बैनर टांगने, सूचना चिपकाने, नारे आदि की अनुमति नही है। मतदान केन्द्र के पास लगाये जाने वाले कैम्पों में कोविड-19 के दृष्टिगत भीड़ न लगाये। राजनैतिक दल या उम्मीदवार ऐसे किसी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नही करेंगे या नही करायेंगे जिसके मुख्य भाग पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता के साथ-साथ मात्रा अंकित न हो। कोई दल ऐसा काम न करे, जिससे जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों को बीच मतभेद बढ़े या घृणा फैले।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डा0कौस्तुभ ने कहा कि जिला प्रशासन भारत निर्वाचन आयोग के मंशा अनुरुप निर्वाचन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए सभी राजनैतिक दल शत-प्रतिशत आदर्श आचार संहिता का पालन करायें और निर्वाचन को निष्पक्ष शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण कराने में अपना सहयोग दें यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही सुनिश्चित होगी।

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इस अवसर पर जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी गौहर अली खॉ, प्रदेश सचिव रामदरश यादव, मुरली मनोहर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा, चन्द्रभूषण पाण्डेय, धर्मदवे प्रियदर्शी, विजय कुमार शुक्ल, ज्ञानेन्द्र मिश्र, विपिन प्रताप सिंह, अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह, सभी उप जिला मजिस्ट्रेटगण सहित अन्य प्रभारी अधिकारीगण उपस्थित रहें।

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