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महिला द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप को, ग्राम प्रधान ने बताया निराधार, पुलिस जांच में जुटी

बखिरा संत कबीर नगर । बखिरा थाना अंतर्गत ग्राम सभा धनखिरिया निवासी एक महिला ने गांव के ही प्रधान पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसे ग्राम प्रधान ने आरोप को निराधार बताते हुए कहा है कि, पिछले दिनों महिला और के परिवारजनों ने मिलकर हमारे घर में घुसकर पत्नी और बच्चों को मारा पीटा था जिस सिलसिले में हमने स्थानीय पुलिस को लिखित सूचना दी थी इसी डर की वजह से उक्त महिला ने अपने बचने के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र देखकर हमारे ऊपर आरोप लगाया है जो सरासर झूठ और निराधार है

आपको बता दें कि बखिरा थाना अंतर्गत ग्राम धनखिरिया की निवासी सुभावती देवी पत्नी लाल जी ने 7 अप्रैल 2022 को पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव के ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा है कि विनोद कुमार ग्राम प्रधान मेरे घर में घुस आया और मेरे साथ छेड़छाड़ करते हुए गलत काम करने का प्रयास किया, लेकिन मेरी बहन और मेरे द्वारा शोर करने पर उक्त ग्राम प्रधान विनोद फरार हो गया जिससे मैं और मेरा परिवार पूरी तरीके से दहशत में है और प्रधान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए

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मीडिया से बात करते हुए ग्राम प्रधान विनोद कुमार ने बताया है कि उक्त महिला द्वारा मेरे ऊपर लगाया गया आरोप गलत और निराधार है, प्रधान विनोद कुमार ने मीडिया को बताया कि उक्त महिला द्वारा अवैध तरीके से कराए जा रहे निर्माण कार्य को मेरे द्वारा रोक जा रहा था जिससे उक्त महिला और उसके परिवार के लोग नाराज़ थे एक दिन मेरे न रहने पर उक्त महिला और उसके परिवार के लोग मेरे घर मे घुस कर मेरी पत्नी और बच्चों को मारे पीटे, और गालियां दी, जिसकी लिखित सूचना मैंने 5 अप्रैल 2022 को बखिरा पुलिस को दे दी थी,

ग्राम प्रधान ने आगे बताया कि मेरे द्वारा पुलिस को दिये गए प्रार्थना पत्र से उक्त महिला और उसके परिवार के लोग पुलिसिया कार्यवाही से डर गए, और अपने को बेकसूर साबित करने के लिए महिला ने मनगढंत कहानी बनाकर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर को प्रार्थना पत्र दिया है, जिससे उसके और उसके परिवार निर्दोष साबित हो जाएं।

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महिला सुभावती देवी और ग्राम प्रधान विनोद कुमार द्वारा पुलिस को दिये गए प्रार्थना पत्र के आधार पर बखिरा पुलिस जांच में जुट गई है, लगाए गए आरोप किसके सही हैं और किसके निराधार, जांच के बाद ही पता चल पाएगा

हालांकि दोनों लोगों के द्वारा दिये गए प्रार्थना पत्रों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महिला द्वारा ग्राम प्रधान पर लगाए गए आरोप निराधार हैं, क्योंकि ग्राम प्रधान ने उक्त महिला और उसके परिवार के लोगों द्वारा परिवार के लोगों को मारने की लिखित सूचना 05-04-2022 को बखिरा पुलिस को दी थी लेकिन बखिरा पुलिस ने उक्त महिला और उसके परिवार पर कोई कार्यवाही नहीं कि थी, लेकिन सच्चाई कितनी और क्या है इसे हम साबित नहीं कर सकते ।
अब देखना यह है की मामले की सच्चाई क्या है प्रधान दोषी है या नही, पुलिस की जांच में पता चल पाएगा, और बखिरा पुलिस कितनी ईमानदारी से मामले की जाँच करती है ये आने वाला समय बताएगा ।

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