सहारनपुर । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-एफटीसी-1 सहारनपुर द्वारा सामुहिक बलात्कारी अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है
अवगत कराना है, कि दिनांक 25.07.2017 को वादीया थाना मण्डी जनपद सहारनपुर की लडकी को अभियुक्त मुजफ्फरखान पुत्र अब्दुल रहीम निवासी मैट्रो शांपिग मॉल भाटिया कालोनी लुधियाना पंजाब के द्वारा वादिया को बन्धक बनाकर सामुहिक बलात्कार करने की सूचना पर मु0अ0सं0 33/2017 धारा376,342,भादवि में थाना महिला थाना पर पंजीकृत किया गया, उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 857/18 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-एफटीसी-1 सहारनपुर में विचाराधीन था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थाना चिलकाना के द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के कारण माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-एफटीसी-1 सहारनपुर द्वारा दिनांक 18.06..22 को अभियुक्त मुजफ्फरखान पुत्र अब्दुल रहीम नि0 मैट्रो शांपिग मॉल भाटिया कालोनी लुधियाना पंजाब मु0अ0स0 33/17 धारा 376,342,भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।