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अपराधGonda/गोंडाउतर प्रदेश

दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 50,000/- के अर्थदण्ड की मिली सज़ा

गोण्डा । ‘मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ के तहत गोण्डा पुलिस की प्रभावी व सशक्त पैरवी से हुई दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 50,000/- के अर्थदण्ड की सजा मिली है ।

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व रु0 50,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

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दिनांक 11.12.2019 को थाना खरगूपुर क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त करन पासवान पुत्र ज्वाला प्रसाद पासवान नि0 इमलिया रज्जाक थाना उतरौला जनपद बलरामपुर ने एक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था व उसके साथ दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया था। जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना खरगूपुर के पैरोकार आरक्षी राहुल कुमार यादव द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोंडा ने 10 वर्ष कठोर कारावास व रु0 50,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

*अभियुक्त का नाम पता-*
01. करन पासवान पुत्र ज्वाला प्रसाद पासवान नि0 इमलिया रज्जाक थाना उतरौला जनपद बलरामपुर।

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*पंजीकृत अभियोग-*
01.मु0अ0सं0- 242/2019, धारा 376,366भा0द0वि0 थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

*महिलाओ/बालिकाओं के विरुद्ध हुए ऐसे सभी अपराधों के इन मुकदमों को पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की जा रही है।*

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