Process Of Updation: अपडेट करने के लिए परिवार के मुखिया से संबंध का प्रमाण और मोबाइल पर ओटीपी की जरूरत
Relation Documents नहीं होने पर Self Declaration Form देना होगा
संबंध दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर यूआईडीएआई के निर्धारित प्रारूप पर परिवार के मुखिया स्वयं घोषणा करके अपनी अनुमति दे सकते हैं। बयान में बताया गया, “आधार में परिवार के मुखिया के माध्यम से ऑनलाइन पता अपडेट करने की सुविधा नागरिकोंं के रिश्तेदारों जैसे बच्चों, पति या पत्नी, माता-पिता आदि के लिए बहुत मददगार होगी, जिनके पास अपने आधार में पते को अपडेट करने के लिए स्वयं के नाम पर सहायक दस्तावेज नहीं होता हैं। देश के भीतर विभिन्न कारणों से शहरों और कस्बों में जाने वाले लोगों के साथ, इस तरह की सुविधा लाखों लोगों के लिए फायदेमंद होगी।”
Update करने के लिए ‘My Aadhaar’ पोर्टल पर जाना होगा
बयान में कहा गया है, “18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी निवासी इस उद्देश्य के लिए एक परिवार का मुखिया हो सकता है और इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने या अपने रिश्तेदारों के साथ अपना पता साझा कर सकता है।” ऑनलाइन पते अपडेट करने के लिए निवासी ‘माई आधार (My Aadhaar)’ पोर्टल पर जा सकते हैं।