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संतकबीरनगर

स्नातक निर्वाचन-2023:: निर्वाचन फोटो पहचान पत्र न होने पर, विकल्प के रूप में पहचान के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं ये दस्तावेज-:DEO

संत कबीर नगर । जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने सर्वसाधारण के सूचनार्थ बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार गोरखपुर-फैजाबाद, खण्ड स्नातक निर्वाचन-2023 हेतु दिनांक 30.01.2023 को होने वाले मतदान में प्रतिरूपण को रोकने के दृष्टि से मतदान के समय ऐसे मतदाता जिन्हें मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किये गये है, को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मत देने से पूर्व अपना निर्वाचन फोटो पहचान-पत्र प्रस्तुत करना होगा। तथापि ऐसे मतदाता जो अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नही कर पाते है, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिये बैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दस्तावेजों जैसे- आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये सेवा पहचान पत्र सांसदों/विधायकों/ पार्षदों को जारी किये गये सरकारी पहचान-पत्र, शैक्षिक संस्थाओं, जिनमें संबंधित शिक्षक /स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो. द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी द्विव्यागता संबंधी मूल प्रमाण पत्र रूप में। युनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधान परिषद के निर्वाचनों में मतदान करने के लिए बैगनी रंग के स्केच पेन का प्रयोग करें जो आपको मतपत्र के साथ दिया जायेगा। अन्य पेन, पेंसिल या बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग न करें। जिस उम्मीदवार को अपना पहली वरीयता का मत देना चाहते है, उसके नाम के सामने के कॉलम “1“ लिखें। आप उतनी वरीयता अंकित कर सकते हैं, जितने कि निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार हों। दूसरी, तीसरी व चौथी और इसी प्रकार आगे की वरीयताओं के लिये शेष उम्मीदवारों के नाम के सामने “2“ “3. श्री ’4“, आदि कमरा बरीयता कम में लिखें। किसी भी उम्मीदवार के नाम के सम्मुख कॉलम में केवल एक ही अंक लिखें एक अक एक से अधिक उम्मीदवारो के सम्मुख न लिखें। वरीयता केवल अंको में जैसे 1.2.3. आदि लिखी जानी चाहिये शब्दों यथा एक, दो, तीन आदि में नहीं लिखी जानी चाहिए। अंक भारतीय अंकों में अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप में लिखें जा सकते है, जैसे-1.23 आदि का रोमन स्वरूप में जैसे-।, ।।, ।।।, आदि। मतपत्र पर न तो हस्ताक्षर करें न इनीशियल बनाये, न ही अपना नाम या कोई अन्य शब्द लिखे न ही अपना अंगूठा निशान लगायें।

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