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संतकबीरनगर

दहेज के लोभी हत्यारोपी पति को 14 वर्ष व सास- ससुर को दो-दो वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा

संतकबीरनगर । दहेज के लोभी हत्यारोपी पति को सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने 14 वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है,साथ ही सास और ससुर को भी दो-दो वर्ष की सज़ा सुनाई है ।

जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद सिद्धार्थनगर के खेसरहा थाना अंतर्गत कुड़जा निवासी रविंद्र ने थाना धर्मसिंघवा में दिनांक 11.08.2017 को प्रार्थना पत्र दिया कि उसने अपनी बहन किरन की शादी हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार वर्ष 2013 में जून माह में धर्मसिंघवा थाना के अमरहा के विनोद कुमार से किया था। शादी में उसने अपनी बहन की विदाई किया था। विदाई में अपने सामर्थ के मुताबिक सामान दिया था तथा ₹50000 नगद व अंगूठी दहेज में दिया था ।विदाई के एक वर्ष तक सही सलामत रहा । उसके बाद उसकी बहन को उसके पति विनोद ,ससुर उदय राज और सास शीला प्रताड़ित करने लगे । इस बात की शिकायत उसकी बहन उससे कि तो अपने बहन को काफी समझाया और उसके ससुराल वालों को भी समझाया। दिनांक 5 अगस्त 2017 को समय की 2:00 बजे रात को उसकी बहन के पति विनोद कुमार ,ससुर उदय राज ,सास शीला और परिवार के लोग दहेज में मोटरसाइकिल न लाने के कारण मार-पीट कर मिट्टी का तेल डाल कर जला दिए व मेहदावल सी एच सी में ले गए। हालत की गंभीरता को देखकर उसकी बहन को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया ।तीन दिन बाद उसकी बहन की मृत्यु हो गई।

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जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से आठ गवाहों की गवाही कराई गई तथा सभी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन किया।न्यायालय में मृतका का शव विछेदन करने वाले डॉक्टर ने बयान दिया कि उसकी मृत्यु पूरे शरीर में जलने के कारण हुई है।

सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व बहस के आधार पर मृतका के पति विनोद को चौदह वर्ष कठोर कारावास व आठ हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किये।अर्थदण्ड न अदा करने पर पांच माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
ससुर उदयराज को दो वर्ष कारावास व चार हजार रुपए अर्थदण्ड व सास शीला को दो वर्ष कठोर कारावास व दो हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिए।अर्थदण्ड न अदा करने पर चार माह अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिए।

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