Advertisement
संतकबीरनगरअपराध

मुसरद में हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त को, दुधारा पुलिस ने किया गिरफ्तार

संतकबीरनगर । दिनांक 18.05.2023 को थाना खलीलाबाद के मुसरद चौराहे पर अभियुक्त इरफान पुत्र अजीजुद्दीन द्वारा पूर्व के विवाद को लेकर मृतक रानू उर्फ रूदल पुत्र सोमई निषाद जो ग्राम ढोढ़ई (हरपुर) थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के बीच झगड़ा हो गया तथा झगडे के दौरान इरफान द्वारा चाकू से रानू उर्फ रूदल के गर्दन पर वार कर दिया जिसकी बाद में गोरखपुर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी ।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर सत्यजीत गुप्ता के मार्गदर्शन मे जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद दीपांशी राठौर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक दुधारा अनिल दूबे के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा दिनॉक 19.05.2023 को मु0अ0सं0 151/2023 धारा 323 /504/ 324/ 304 / 506 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त इरफान पुत्र अजीजुद्दीन निवासी मुसरद थाना दुधारा जनपद संतकबीनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

Advertisement

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

इरफान पुत्र अजीजुद्दीन निवासी मुसरद थाना दुधारा जनपद संतकबीनगर ।

Advertisement

*पंजीकृत अभियोग* –
1- मु0अ0सं0 151/2023 धारा 323 /504/ 324/ 304 / 506 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट ।

बतादें कि मुसरद चौराहे पर अभियुक्त इरफान पुत्र अजीजुद्दीन द्वारा पूर्व के विवाद को लेकर मृतक रानू उर्फ रूदल पुत्र सोमई निषाद जो ग्राम ढोढ़ई (हरपुर) थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के बीच झगड़ा हो गया था तथा झगडे के दौरान इरफान द्वारा चाकू से रानू उर्फ रूदल के गर्दन पर वार कर दिया जिसकी बाद में गोरखपुर में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी । रानू के साथी श्री मनोज कुमार पुत्र राम ललित ग्राम ढोढ़ई (हरपुर) थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया था । प्रकरण की गंभीरकता को देखते हुए थाना दुधारा पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 19.05.2023 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण*- उ0नि0  सत्येन्द्र यादव, का0 मेराज अली, का0 मुकेश यादव ।

Advertisement

 

Advertisement

Related posts

#Santkabir Nagar#संतकबीरनगर:: दहेज़ के लिए पत्नी की हत्या करने वाले पति को, सत्र न्यायाधीश ने सुनाई 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा

Sayeed Pathan

कोविड मरीज की पहचान उजागर करने वाले मीडिया कर्मियों तथा व्यक्तियों के खिलाफ, महामारी अधिनियम के तहत होगी कार्यवाही:- डीएम

Sayeed Pathan

विधायक और थानेदार के बीच मारपीट मामले में,सीएम की बड़ी कार्यवाही, SHO निलंबित,एएसपी का ट्रांसफ़र, आईजी से रिपोर्ट तलब

Sayeed Pathan

एक टिप्पणी छोड़ दो

error: Content is protected !!