Advertisement
टॉप न्यूज़दिल्ली एन सी आरराष्ट्रीय

देश में 1 जुलाई से लागू होगा नया क्रिमिनल लॉ, जारी हो गई अधिसूचना

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा पारित तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन कानूनों को 1 जुलाई, 2024 से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये तीनों नए आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह लागू होंगे।

इन तीनों कानूनों को पहले ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। तब ये तीनों विधेयक कानून बन गए थे। अब इन्हें लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब पुराने भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।

Advertisement

बता दें कि भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, उससे अब लोगों को छुटकारा मिलेगा। इस नए कानून में मॉब लिंचिंग, नाबालिग से गैंगरेप जैसी घिनौनी हरकतों के लिए आजीवन कारावास और फांसी तक की सजा का प्रावधान है।

इन तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर को संसद से मंजूरी मिल गई थी। वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस कानून को लेकर 25 दिसंबर को अपनी सहमति दे दी थी।

Advertisement

Related posts

रेलवे ने इन त्योहार स्पेशल ट्रेनों को किया रद्द, सफर करने वाले देख लें लिस्ट

Sayeed Pathan

लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच और बढ़ा तनाव, पीएम ने लिया सीमा का जायज़ा, कहा भारत एक कदम भी नहीं हटेगा पीछे

Sayeed Pathan

BJP सांसद गौतम गंभीर पर लगा आरोप,फ्लैट खरीदारों के साथ की धोखाधड़ी !

Sayeed Pathan

एक टिप्पणी छोड़ दो

error: Content is protected !!