लखनऊ। उत्तर प्रदेश काउंटर ने शनिवार को यूपी आबकारी नियम 2020 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रदेश में विदेशी शराब के प्रीमियम खुदरा विक्रेताओं को लाइसेंस दिया जाएगा। इस नियम को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के मॉल में कई तरह की शराब की बिक्री का रास्ता खुल जाएगा।
प्रदेश के मॉल में सीलबंद जंक्शनों में विदेशी शराब की बिक्री के लिए एफ-एल-4-सी लाइसेंस जारी किया जाएगा। इससे मौजूदा शराब दुकानों को मिली अनुमति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इन दुकानों को मौजूदा शराब दुकानों के अतिरिक्त अनुमति मिलेगी।
Advertisement
जो मॉल में इस तरह की दुकानों के लिए अनुमति चाहते हैं, उनके पास न्यूनतम 10,000 वर्ग फीट का क्षेत्र (प्लिंथ एरिया) होना चाहिए।
Advertisement
स्त्रोत अमरुजाला
Advertisement