संतकबीरनगर । डीएम संतकबीरनगर ने नाथनगर ब्लॉक के ग्राम पंचायत गौरा खुर्द के ग्राम प्रधान के रोके गए प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार को फिर से बहाल कर दिया है ।
बतादें कि ग्राम पंचायत गौरा खुर्द के राजस्व गांव करनपुर निवासी एक महिला ने कुछ दिनों पहले डीएम को सपथ पत्र देकर आरोप लगाया था कि गाँव के विकास कार्यो में अनियमितता बरती गई है,जिसकी निष्पक्ष जांच कराना अति आवश्यक है ।
ग्राम प्रधान अवधेश कुमार मौर्य की जुबानी
तत्पश्चात मामले को संज्ञान में लेते हुए डीएम ने दो सदस्यीय टीम गठित कर जांच का आदेश दिया था । इस जांच टीम में शामिल उप कृषि निदेशक लोकेंद्र सिंह, सहायक अभियंता जल निगम अजय उपाध्याय ने आदेश का पालन करते हुए उक्त गाँव मे जाकर भौतिक सत्यापन किया,जिसमें हियुम पाइप के नीचे गिट्टी न होने की आख्या दी थी,जिसके बाद डीपीआरओ कार्यालय से प्रधान अवधेश कुमार मौर्य तथा ग्राम पंचायत अधिकारी योगेंद्र गौड़ से 15 दिन जे अंदर जवाब मांगा गया था।
निर्धारित तिथि के अंदर जवाब न मिलने पर डीएम ने ग्राम प्रधान का वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिया था,और तत्कालीन पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया था । इसके बाद अंतिम जांच के लिए बीएसए संतकबीरनगर को नामित किया गया,बीएसए ने जांच किया तो गाँव में संतोषजनक कार्य होने की आख्या दी,जिसके आधार पर डीएम ने पुनः ग्राम प्रधान अवधेश कुमार उर्फ बबलू मौर्य के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार को फिर से बहाल कर दिया ।