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अपराध

गैंगेस्टर के आरोपी को चार साल दो माह की सज़ा, साथ ही पांच हजार रुपए का लगा अर्थ दण्ड

संतकबीरनगर। गैंगेस्टर के आरोपी को चार वर्ष दो माह की सजा व पांच हजार रुपए के अर्थदंड से विशेष न्यायाधीश एस सी एस टी एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने दंडित किया ।
विशेष लोक अभियोजक विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि दिनाँक 30.07.2016 को मेहन्दावल के तत्कालीन थानाध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह ने अपने सहयोगी पुलिस कर्मियो के साथ क्षेत्र में थे कि जानकारी मिली कि प्रहलाद भारती अपने सहयोगी के साथ मिलकर स्थान बदल बदल कर आर्थिक,भौतिक व बुनियादी लाभ अर्जित करने के लिए जनपद में अपराध करता है जो लूट ,चोरी से सम्बंधित है जिसके सम्बन्ध में मेहन्दावल व गोरखनाथ थाना तथा गुलरिहा थाना में मुकदमा दर्ज है। मामले में विवेचक द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया गया।
अभियुक्त प्रह्लाद की तरफ से कहा गया कि वह गरीब है तथा उसे छोड़ दिया जाए।
विशेष न्यायाधीश जैनुद्दीन अंसारी ने अभियुक्त प्रहलाद भारती उर्फ नेता को चार वर्ष दो महीने के कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किये।अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस की अतिरिक साधारण कारावास से दण्डित किये।

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