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अपराधसंतकबीरनगर

गैर इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

संतकबीरनगर । अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर अखिल कुमार, पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती राजेश मोदक के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौस्तुभ के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में मानीटरिंग सेल की लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 08.12.2021 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-एफ0टी0सी0- प्रथम, जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना दुधारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1636/2014 धारा 304 भा0द0वि0 के मामलें में दोष सिद्ध अभियुक्तगण नाम पता शहाबुद्दीन पुत्र दीन मोहम्मद निवासी परसोहिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई ।

विदित हो कि दिनांक 17.12.2014 को अभियुक्त उपरोक्त द्वारा वादिनी रमावती पत्नी सुभाष निवासी परसोहिया थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर के देवर रामसूरत की लड़की अंशिका उम्र लगभग 03 वर्ष के सिर पर ईंट मारकर गम्भीर रुप से घायल कर दिया गया था जिसकी बाद में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना दुधारा पर अभियोग पंजीकृत किया गया था । जिसकी विवेचना उ0नि0 डी0पी0 त्रिपाठी द्वारा सम्पादित की गयी थी ।

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