संत कबीर नगर । जनपद में जिलाधिकारी के आदेश व निर्देश तहसीलदार नही मानते है, वर्ष 2007 को जिलाधिकारी आरपी सिंह द्वारा तहसीलदार खलीलाबाद को पत्रांक सँख्या 411 (2) शि0लि0/07 के तहत थाना बखिरा क्षेत्र ग्राम लोरिकबारी निवासी राम प्यारे पुत्र राम अधारे के पुस्तेनी मकान के सामने स्थित सावर्जनिक रास्ता पर इसी ग्राम निवासी राम दास पुत्र जगन्नाथ आदि द्वारा अतिक्रमण कर मार्ग में चरन व नाद बनावकर मवेशियों को बांध देते है इतना ही नही रास्ते मे ही नाली निर्माण को हटाने के लिये तहसीलदार खलीलाबाद को आदेशित किया कि पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँच कर आम मार्ग से अवरोध हटवाए ताकि रास्ता खुल जाए ।
विगत वर्षों में डॉक्टर सरोज कुमार जिलाधिकारी द्वारा वैश्य एकता परिषद के पदाधिकारियों एवं मद्धेशिया वैश्य के पदाधिकारियों को अपने निवास पर बुलाकर सबके सहमति से हुये निर्णयनुसार सभी तहसीलदारों को शासनादेशानुसार कान्दु व कसवधन नागरिको को पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश जारी किया । इस आदेश को धनघटा तहसीलदार मानने से कतरा रही है । गत 6 जुलाई 2020 को अपने को चेयरमैन प्रतिनिधि बताकर रविन्द्र प्रताप उर्फ पप्पू शाही द्वारा अपने कारिंदों को लेकर एक सामाजिक गुप्ता परिवार के पुस्तैनी जमीन पर कराया जा रहा अवैध निर्माण को पूर्वजिलाधिकारी माननीय रवीश गुप्ता का स्थान्तरण सुल्तान पुर जिला में होने के बाद जिलाधिकारी माननिया दिब्या मित्तल I.A.S के कार्यभार ग्रहण करने के बाद से ही धनघटा तहसीलदार की मिलीभक्त से उक्त पप्पू साही के कारिंदों द्वारा पुनः अवैध निमार्ण शुरू करा दिया गया । जब कि न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) के वहा बाद सँख्या 282/2020 नगर पंचायत हरिहरपुर पर मुकदमा विचारधीन है । अदालत अमीन द्वारा मौके की पैमाइश की गई । जो सही पाया गया । धनघटा तहसीलदार द्वारा अपने अधिकार का दुरुपयोग कर के उक्क्त पप्पू शाही के हित मे कानूनगो के नेतृत्त्व में लेखपालो की टीम गठित कर मनमाने ठग से पैमाइस कराया। पता चला कि डिह की जमीन का पैमाइश कराने का तहसीलदार को कोई अधिकार नही है । मात्र अधिकार न्यायालय को ही है ।
रिपोर्ट- शिवकुमार गुप्ता
तहसीलदार नहीं मानते जिलाधिकारी का आदेश
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