संत कबीर नगर । शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी राजीव शुक्ल ने बताया है कि जनपद संत कबीर नगर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत प्रथम वितरण चक्र (निःशुक्ल) दिनांक 12 दिसम्बर 2021 से प्रारम्भ है, जिसकी अंतिम तिथि दिनांक 20 दिसम्बर 2021 निर्धारित की गयी थी। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति विलम्बित होने के कारण आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उ0प्र0 जवाहर भवन के पत्र द्वारा वितरण की तिथि दिनांक 23 दिसम्बर 2021 तक विस्तारित कर दी गयी है।
उपरोक्त वितरण चक्र में अन्त्योदय कार्ड धारकों को 20 किग्रा0 गेहूॅ एवं 15 किग्रा0 चावल निःशुल्क तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 03 किग्रा0 गेहॅू व 02 किग्रा0 चावल निःशुल्क प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड 01 किग्रा0 चना, 01 किग्रा0 आयोडाइज्ड नमक ए वं 01 लीटर रिफाइन्ड तेल का निःशुल्क वितरतण किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना तथा रिफाइण्ड सायोबीन ऑयल के वितरण में पोर्टेविलिटि की सुविधा अनुमन्य नही होगी। कार्डधारक इन तीनों वस्तुओं को अपनी मूल दुकान से ही प्राप्त कर सकेगें जो उपभोक्ता पोर्टविलिटि के माध्यम से अपनी मूल उचित दर दुकान से इतर दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर रहें है, उन्हें आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना तथा रिफाइण्ड सायोबीन ऑयल तीनो वस्तुएं अपनी मूल उचित दर दुकान से ही प्राप्त करना होगा, तीनो वस्तुओं का वितरण एक साथ होना है। उन्होंने कहा कि कार्डधारक अपने उचित दर विक्रेता से दिनाँक 23 दिसम्बर 2021 तक योजना अनुरूप खाद्यान्न एवं चना, नमक एवं रिफाइण्ड तेल निःशुल्क प्राप्त कर लें।
सूचना विभाग द्वारा प्रसारित।