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अपराधGonda/गोंडाउतर प्रदेश

गोण्डा : दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास व रु० 5,000/- के अर्थदण्ड की सजा

‘मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से हुई दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास व रु० 5,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

गोण्डा । अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान *‘मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’* जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास व रु० 5,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।

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दिनांक 30.05.2014 को थाना धानेपुर क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त अमेरिका पुत्र तुलसीराम निवासी अमवा नउवाजोत, रेतवागाड़ा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था व उसके साथ दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया था । जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । मॉनिटरिंग सेल व थाना धानेपुर के पैरोकार आरक्षी रवि कुमार उपाध्याय द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोंडा ने 20 वर्ष कारावास व रु0 5,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

*अभियुक्त का नाम पता-*
01.अमेरिका पुत्र तुलसीराम निवासी अमवा नउवाजोत, रेतवागाड़ा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा ।

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*पंजीकृत अभियोग-*
01.मु0अ0सं0- 142/14, धारा 376,366,363,368 भा0द0वि0, ¾ पॉक्सो एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा ।

*महिलाओ/बालिकाओं के विरुद्ध हुए ऐसे सभी अपराधों के इन मुकदमों को पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की जा रही है।*

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