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अपराधसंतकबीरनगर

400 ग्राम अवैध गांजा के साथ पकड़े गए आरोपी को, 8 माह की कारावास, 5000 रुपये का जुर्माना से किया गया दंडित

संतकबीरनगर । “आपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत मॉनीटरिंग सेल की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त को 08 माह का कठोर कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर सत्यजीत गुप्ता द्वारा “आपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं ।

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उक्त निर्देश के क्रम में मानीटरिंग सेल की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 03.04.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश (FTC-2), जनपद सन्तकबीरनगर* द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 691 / 2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता मोहम्मद वकील पुत्र मोहम्मद नसीम निवासी बरदहिया बाजार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को अंतर्गत धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत 08 माह का कठोर कारावास व 5,000रु0 के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त को दिनांक 31.10.2022 को कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 01 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसकी विवेचना उ0नि0 अभिमन्यु सिंह थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा सम्पादित की गयी थी ।

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