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अडानी से सरकार नहीं वसूलेगी जीएसटी, ये है बड़ी वजह

नई दिल्ली । सरकार ने अडानी ग्रुप से जीएसटी न वसूलने को लेकर बड़ा फैसला किया है. इससे अडानी ग्रुप को काफी राहत मिल गई है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) कहना है कि अडानी ग्रुप को जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन के ट्रांसफर पर कोई जीएसटी लागू नहीं होगा. एएआई ने अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) की राजस्थान बैंच से संपर्क किया था कि क्या अडानी ग्रुप को कारोबार के हस्तांतरण को आपूर्ति के रूप में माना जाता है और क्या संपत्ति के ट्रांसफर पर जीएसटी लगाया जा सकता है.

जीएसटी कानून के तहत कारोबार को एक चलती हुई संस्था के रूप में या उसके एक स्वतंत्र हिस्से के रूप में स्थानांतरित करना एक सेवा माना जाता है. अक्टूबर 2021 में अडानी ग्रुप ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) से जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन, मैनेजमेंट और विकास का काम अपने हाथ में ले लिया है. एयरपोर्ट को भारत सरकार द्वारा 50 वर्ष के लिए अडानी ग्रुप को लीज पर दिया गया है. इसलिए अडानी ग्रुप से इस मामले में जीएसटी वसूल नहीं किया जाएगा.

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यूपी बेंच ने सुनाया था ये फैसला

बता दें कि राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश की बेंच ने फैसला सुनाया था कि एएआई और स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) के बीच कारोबार व्यवस्था ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न के तहत आती है. अडानी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में वेतन/कर्मचारियों की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) द्वारा तैयार किया गया चालान एक आपूर्ति है जो जनशक्ति सेवा के दायरे में आती है और इसलिए जीएसटी के तहत 18% पर टैक्स योग्य है.

अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने कही ये बात

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन के अनुसार, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) ने फैसला सुनाया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा पूरे हवाई अड्डे के संचालन के कारोबार को चलाने के हस्तांतरण से प्राप्त टैक्स न्यूट्रल आपूर्ति हैं. इसलिए अडानी ग्रुप को जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन के ट्रांसफर पर कोई जीएसटी नहीं देना होगा.

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