उतर प्रदेशलखनऊ

जिस मामले में आज़म खान की गई थी विधायकी, उसी मामले में कोर्ट ने किया दोषमुक्त

लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को हेट स्पीच वाले मामले में बरी कर दिया है। इस केस में सजा होने के बाद आज़म की विधायकी रद्द हो गई थी। बुधवार, को रामपुर की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें बड़ी राहत दी। केस को लेकर ही निचली अदालत ने आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई थी। सेशन कोर्ट ने MP-MLA कोर्ट के फैसले के पलटते हुए आज़म खान को बरी कर दिया है।

आज़म खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा- पिछले साल 27 अक्टूबर को एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई थी। उसके बाद विधानसभा ने उनकी विधायकी भी रद्द कर दी थी। कहा हमें लोअर कोर्ट से सजा मिली थी। आज अपील में सेशन कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत का जजमेंट गलत था और हेट स्पीच के मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि हमें इंसाफ मिल गया है।

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