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अपराधसंतकबीरनगर

दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त को 14 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

संतकबीरनगर । पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ के मार्गदर्शन, अपर पुलिस पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में मानीटरिंग सेल की लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 24.01.2022 को एडीजे एफटीसी-2 / विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना दुधारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 136 / 2015 धारा 498(ए) / 304(बी) / 201 भादवि व 3 / 4 डीपी एक्ट के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता बृजेश राजभर पुत्र हरीराम निवासी परसोहिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा धारा 498(ए) / 304(बी) / 201 भादवि व 3 / 4 डीपी के अपराध में 14 वर्ष के कठोर कारावास व 10000 /- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर दोष सिद्ध अभियुक्त को 03 माह के अतिरिक्त कारावास का दण्ड भुगतना होगा ।

विदित हो कि दिनांक 03.06.2015 को अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी ( वादी की नतिनी प्रमिला पुत्री महादेव प्रसाद) को दहेज के लिए प्रताड़ित करना व ससुराल वालों द्वारा दहेज न देने पर जान से मारकर लाश को जलाने का प्रयास किया गया था । जिसके सम्बन्ध में थाना दुधारा पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद द्वारा सम्पादित की गयी थी ।

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