कोविड-19 के चलते एक बार फिर लोगों को घरों के भीतर होली मनानी पड़ेगी। कई राज्यों ने अपने यहां पब्लिक प्लेसेज पर होली खेलने पर रोक लगा दी है। दिल्ली में किसी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। मुंबई और चंडीगढ़ में भी ऐसे ही नियम बनाए गए है। बिहार में होली मिलन समारोह नहीं हो पाएंगे तो मध्य प्रदेश में भी लोगों से घर के भीतर होली मनाने की अपील हो रही है। देशभर में होली पर राज्यों ने क्या गाइडलाइंस जारी की हैं, आइए जानते हैं।
- दिल्ली में त्योहारों को लेकर नई गाइडलाइंस
- राजधानी दिल्ली में होली, नवरात्रि, शब-ए-बारात समेत अन्य त्योहारों पर सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। यानी इकट्ठा होकर होली खेलने की इजाजत नहीं है।
- दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) ने भीड़ इकट्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है।
- किसी भी सार्वजनिक स्थान, पार्क, मार्किट या धार्मिक स्थान पर सार्वजनिक उत्सव आयोजित करने पर रोक रहेगी।
- ट्रेनों, बसों और विमानों में भी सख्ती बढ़ा दी जाएगी। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंटिंग के नियमों का सख्ती से पालन होगा।
- कोरोना के ज्यादा केसलोड वाले राज्यों से आने वालों का कोविड टेस्ट होगा। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। पॉजिटिव होने पर क्वारंटीन किया जाएगा।
- चंडीगढ़ में भी सरेआम नहीं मना सकेंगे होली
Advertisement
- चंडीगढ़ प्रशासन ने सोमवार को होली से जुड़े सभी समारोहों पर रोक का आदेश जारी किया है। यानी होली मिलन समारोह नहीं हो पाएंगे।
- क्लब्स, होटलों और रेस्तरां में होली पर कोई गैदरिंग नहीं होगी। उन्हें अपनी सीटिंग कैपेसिटी के 50% पर ऑपरेट करने को कहा गया है।
- किसी मेला/प्रदर्शनी की इजाजत नहीं होगी।
- पॉलिटिकल, सोशल गैदरिंग्स के अलावा शादियों के लिए भी डेप्युटी कमिश्नर से अनुमति जरूरी होगी।