Varansi | वाराणसी के ज्ञानवापी- श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी कोर्ट आज फैसला सुना दिया। जिला जज की अदालत ने ज्ञानवापी कैंपस में मौजूद श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की अनुमति देने वाली याचिका को सुनवाई योग्य माना है। जिला जज डॉ. एके विश्वेश ने फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज किया है। अब सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख तय की है। इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है।
वादिनी महिलाएं वकील के चैंबर में भजन के बाद पहुंची कोर्ट
जिला जज डॉ. एके विश्वेश ने 12 सितंबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया था। वादिनी महिलाओं ने कोर्ट पहुंचने से पहले एडवोकेट सुधीर त्रिपाठी के चैंबर में भजन-कीर्तन किया था। अब वकीलों के चैंबर में मिठाई बांटी जा रही है। कोर्ट परिसर के बाद इकट्ठा लोग जयघोष लगा रहे हैं।
वाराणसी में लॉ एंड ऑर्डर के लिए फोर्स सड़क पर
फैसले से पहले शहर में धारा 144 लागू कर दी गई थी। शहर में हिंदू-मुस्लिमों की मिली-जुली आबादी वाले इलाके में 2 हजार पुलिस बल तैनात थी। 3 कंपनी PAC और RAF को भी तैनात किया गया था। 500 मीटर के दायरे को बैरिकेडिंग लगाकर सील किया गया है।
भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा-संयम रखने की जरूरत
ज्ञानवापी मामले में कोर्ट का फैसला आने के बाद भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा,” दोनों पक्षों को धैर्य और संयम रखने की जरूरत है। जो भी तथ्य, तर्क और साक्ष्य हैं। वह कोर्ट के सामने रखे जा सकेंगे। सुनवाई को लेकर चल रहे सवाल अब समाप्त हुए हैं। भारत के न्यायालय समर्थ हैं, जो इन सवालों का जवाब आसानी से दे सकते हैं।”
कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाएगा-ADG लॉ एंड ऑर्डर
ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा,”अलर्ट जारी किया गया है। कोर्ट का आदेश जो कुछ भी होगा। उसका पालन कराया जाएगा। उपद्रवी और अराजक तत्वों से निपटने के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं की गईं हैं। सेक्टर स्कीम के तहत हमारी पुलिस व प्रशासन भ्रमण कर रहे है। आज मंडे है, सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुल गए है।”
संवेदनशील इलाकों में फोर्स के साथ LIU को भी तैनात किया गया है। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग हो रही है। जिला अदालत परिसर में खास चौकसी बरतते हुए बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड तैनात किया गया। इस फैसले से पहले वाराणसी के मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ और हवन-पूजन हो रहा है।
श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की अनुमति और ज्ञानवापी में मौजूद अन्य देव विग्रहों की सुरक्षा से संबंधित मुकदमा सिविल कोर्ट में 18 अगस्त 2021 को राखी सिंह, सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक ने दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश दिया था।
एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग मिला है। वह एक अहम साक्ष्य है, इसलिए उसे संरक्षित किया जाए। हिंदू पक्ष के दावे पर कोर्ट ने वजूखाने को सील करने का आदेश दिया था।
मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में सर्वे के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मुकदमे की सुनवाई जिला जज की कोर्ट करे। जिला जज की कोर्ट यह देखे कि श्रृंगार गौरी का मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं है।
Sabhar-bhaskar