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अपराधGonda/गोंडाप्रयागराज

दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष कारावास और 50000 रुपये अर्थदंड की सज़ा

गोण्डा । मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से हुई दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रु० 50,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है ।
अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रु० 50,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।

थाना मोतीगंज क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त भुनेश्वर पुत्र सुग्धर निवासी तुर्काडिहा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा ने एक लड़की को के साथ दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया था । जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । मॉनिटरिंग सेल व थाना मोतीगंज के पैरोकार महिला आरक्षी सारिका यादव द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 प्रथम गोंडा ने 10 वर्ष सश्रम कारावास रु0 50,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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*अभियुक्त का नाम पता-*
01. भुनेश्वर पुत्र सुग्धर निवासी तुर्काडिहा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

*पंजीकृत अभियोग-*
01.मु0अ0सं0- 172/2017, धारा 376, 344, 504 भा0द0वि0 थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा ।

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*महिलाओ/बालिकाओं के विरुद्ध हुए ऐसे सभी अपराधों के इन मुकदमों को पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की जा रही है।*

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