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संतकबीरनगरअपराधउत्तर प्रदेश

गैर इरादतन हत्या के आरोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹5000 अर्थदंड की सज़ा

संतकबीरनगर । मछली मारने के विवाद को लेकर गैर इरादतन हत्या के आरोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹5000 अर्थदंड से जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ल ने दंडित किया । अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।

जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि खलीलाबाद थाना अंतर्गत चौरी निवासी हसीना खातून ने थाना खलीलाबाद में प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 24.11.2020 को शाम 5:30 बजे बच्चों के बीच मछली मारने के विवाद को लेकर उसके पट्टीदार लियाकत ने गाली गुप्ता व मारपीट किया था तथा उसके पति सैयद अली को गाली देते हुए गुस्से में आकर उसके पति के ऊपर लाठी से हमला कर दिया जिससे उसके पति को चोट लग गई और वह गिर गए आनन-फानन में इलाज हेतु अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर ने देखते ही मृत घोषित कर दिया था ।

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हसीना खातून के प्रार्थना पत्र पर थाना ख़लीलाबाद में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा आरोपी लियाकत के विरुद्ध विवेचना के उपरांत विवेचक शशिकांत तिवारी द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से 6 गवाहों की गवाही कराई गई तथा 10 प्रपत्रों को साबित कराया गया । हत्या में शामिल लाठी को भी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन कथानक में सभी साक्षियों ने घटना को पुष्ट किया जिसके आधार पर अभियोजन कथानक साबित पाए जाने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मी कांत शुक्ला ने आरोपी लियाकत को दंडित किया ।

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