- स्कूल-कॉलेज 30 तक बंद, शुक्रवार रात 10 से मंगलवार सवेरे 5 बजे तक प्रतिबंध जारी रहेंगे, 7 से चरणबद्ध चलेंगी मेट्रो रेल,
लखनऊ । केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइड लाइन के अनुरूप यूपी सरकार ने रविवार को अनलॉक-4 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। 21 सितंबर से शादी समारोह, अंत्योष्टि व अन्य धार्मिक, सामाजिक आयोजनों में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे लेकिन 21 सितंबर से 50 फीसदी टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ को विद्यालय में बुलाया जा सकता है। प्रदेश में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सवेरे 5 बजे तक लागू बंदी के आदेश व अन्य प्रतिबंध जारी रहेंगे।
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने अनलॉक-4 के दिशा-निर्देश में कहा है कि शादी समारोह में अधिकतम 30 व अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति 20 सितंबर तक जारी रहेंगी। इसके बाद दोनों कार्यों में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। इनके साथ ही 21 सितंबर से सभी सामाजिक, एकेडमिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व अन्य सामूहिक गतिविधियों में भी अधिकतम 100 लोगों की अनुमति होगी। इनमें फेस मास्क का प्रयोग, थर्मल स्कैनिंग और सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
सिनेमा हॉल, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार व इस प्रकार के अन्य संस्थान बंद रहेंगे। ओपन एयर थियेटर को 21 सितंबर के बाद शुरू करने की अनुमति होगी। 7 सितंबर से मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। इस संबंध में एसओपी अलग से जारी की जाएंगी।
नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के छात्रों को 21 सितंबर के बाद मार्ग-दर्शन के लिए स्कूलों में जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों की लिखित सहमति लेनी होगी। 21 सितंबर से कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानों, आईटीआई, कौशल विकास निगम या कौशल विकास मिशन में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या व्यावसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी। पीएचडी या परास्तानत छात्र अनुमति लेकर प्रयोगशालाओं का उपयोग कर सकेंगे।
डीएम नहीं कर सकेंगें लोकल लॉकडाउन: दिशा-निर्देशों के मुताबिक लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन तक सीमित रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर जिलाधिकारियों द्वारा स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। अंतर्राज्यीय व राज्य के भीतर व्यक्तियों व मॉल के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। पड़ोसी देशों के सात की गई संधियों के अनुसार सीमा पार परिवहन की अनुमति होगी।
घरों में रहेंगे बुजुर्ग, बीमार व बच्चे: 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए ही उन्हें घर से निकलने की अनुमति होगी। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देशों व सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।