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प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना अब केसीसी कार्ड धारक किसानों की स्वेच्छा पर, लेकिन बैंकों को 24 दिसंबर 2020 तक सूचना देना अनिवार्य – सीडीओ

संत कबीर नगर । मुख्य विकास अधिकारी अतुल मिश्र ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जनपद के समस्त के्रडिट कार्ड धारक किसान भाईयों के सूचनार्थ बताया है कि जनपद में संचालित प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। अधिसूचित फसल के उत्पादक सभी किसान भाईयों के लिए योजना स्वैच्छिक होगी। ऋणी कृषकों को अपने बैंक शाखा स्तर पर बीमा कराने की अंतिम तिथि अर्थात खरीफ में 31 दिसम्बर के 07 दिन पूर्व तक अर्थात अधिकतम 24 दिसम्बर 2020 तक योजनान्तर्गत प्रतिभागिता नही करने के संबंध में अपनी सहमति प्रदान करने का प्राविधान रखा गया हैं यदि किसान भाई द्वारा जिस बैंक शाखा से फसली ऋण लिया गया है, उस बैंक शाखा को लिखित में अवगत करा देते है तो उनके केसीसी में प्रीमीयम की कटोती नही होगी एवं वह योजना में सम्मिलित नही होगें। यदि किसान भाई लिखित में सूचित नही करते है तो उनके के0सी0सी0 से फसल बीमा की प्रीमीयम कटौती की जाएगी। साथ ही जो किसान भाई अपने बैंक शाखा नही जा सकते है तो वह अपना हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र ई-मेल/मोबाइल से स्कैन करके भी सम्बंधित बैंक शाखा को भेज सकते है।

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