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अपराधGonda/गोंडाउतर प्रदेश

माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोंडा ने, दहेज हत्या के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास व ₹10,000/- के अर्थदण्ड की सज़ा

गोण्डा । ‘मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ के तहत गोण्डा पुलिस की प्रभावी व सशक्त पैरवी से दहेज हत्या के आरोपी को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोंडा ने आजीवन कारावास व ₹10,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है ।

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन शिकंजा’ व ‘मिशन शक्ति’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दहेज हत्या के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व रु0 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।

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थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त राधवेन्द्र मिश्रा उर्फ पप्पू पुत्र श्याम विहारी अस्थी पुरवा शालपुर थाना कोतवाली देहात जनपद गोंडा ने दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिया था। जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना कोतवाली देहात के पैरोकार दुर्गा प्रसाद के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोंडा ने आजीवन कारावास व ₹10,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता-
राधवेन्द्र मिश्रा उर्फ पप्पू पुत्र श्याम विहारी अस्थी पुरवा शालपुर थाना कोतवाली देहात जनपद गोंडा ।

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पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0- 121/2017, धारा 498ए, 302 भा0द0वि0 व ¾ डी0पी0 एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा ।

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