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अपराधGonda/गोंडा

दहेज़ हत्या आरोपियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000-10,000/- के अर्थदण्ड की सज़ा

गोण्डा । ‘मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ के तहत गोण्डा पुलिस की प्रभावी व सशक्त पैरवी से दहेज हत्या के आरोपियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोंडा ने 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 10,000-10,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई सुनाई है ।

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दहेज हत्या के आरोपी अभियुक्तों को 10-10 वर्ष कारावास व रु0 10,000-10,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।
थाना करनैलगंज पुलिस ने दहेज हत्या के आरोप में अभियुक्त मनोज कुमार, वृजमोहन, रामसभा व रामेश्वरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसमे मॉनिटरिंग सेल व थाना करनैलगंज के पैरोकार आरक्षी अनूप शुक्ला द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोंडा ने अभियुक्त रामसभा को दोषमुक्त करते हुए अन्य तीनों अभियुक्तों को10 वर्ष कठोर कारावास व रु0 10,000-10,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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*अभियुक्त का नाम पता-*
01. मनोज कुमार पुत्र वृजमोहन गोस्वामी नि0 करुवा शनिचरापुर पूरे बगिया थाना करनैलगंज जनपद गोंडा।
02. वृजमोहन गोस्वामी पुत्र राजमंगल गोस्वामी नि0 करुवा शनिचरापुर पूरे बगिया थाना करनैलगंज जनपद गोंडा।
03. रामेश्वरी पत्नी वृजमोहन गोस्वामी नि0 करुवा शनिचरापुर पूरे बगिया थाना करनैलगंज जनपद गोंडा।

*पंजीकृत अभियोग-*
01.मु0अ0सं0- 233/2015, धारा 498ए,304बी भा0द0वि0, 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा ।

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*महिलाओ/बालिकाओं के विरुद्ध हुए ऐसे सभी अपराधों के इन मुकदमों को पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की जा रही है।

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