लखनऊ: उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। कोर्ट ने कहा कि निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराए जाएंगे। अदालत का कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित ट्रिपल टेस्ट ना हो तब तक आरक्षण नहीं किया जाए। हाईकोर्ट ने 2017 के ओबीसी रैपिड सर्वे को नकार दिया है।
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