संतकबीरनगर । ऑपरेशन कनविक्शन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने, धमकी देने व दुष्कर्म करने के मामले में पास्को एक्ट कोर्ट द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष की कठोर कारावास व 61000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश* द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” व अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं ।
उक्त निर्देश के क्रम में *संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल* के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप दिनांक 19.02.2024 को *ए0पी0जे0 पाक्सो कोर्ट जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा *थाना मेहदावल* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 68/13 धारा 363, 366, 376, 504, 506 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता धर्मेन्द्र पुत्र चन्द्रभान निवासी ग्राम नौदरी थाना मेहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को धारा 363, 366, 376, 506 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट भादवि के अपराध में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 61000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भुगतना होगा ।