लखनऊ।
राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
जिनमें से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005की उपधारा 32(1) में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।
इस संशोधन से मनरेगा मजदूरों को देरी से मजदूरी की रकम मिलने पर अधिकारियों के वेतन से प्रतिकार की वसूली की जाएगी।
देरी होने के कारणों की जवाबदेही सम्बन्धित अधिकारियों की होगी।
उत्तर प्रदेश विधानसभा/विधान परिषद के वर्तमान सत्र में सत्रावसान के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।
श्रम विभाग के अधिनस्थ सेवायोजन अधिकारी सेवा नियमावली 2019को भी मंजूरी मिल गई है।
इस नियमावली के अन्तर्गत 93%पदों को लोक सेवा आयोग व 6%मुख्यालय एवम् 1%पद क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग से की जाएगी।
इसी प्रकार JTRI लखनऊ में प्रशिक्षुओं की सुविधा के लिए 400बेडों वाला(200कमरों का )छात्रावास के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।
जिस पर कुल54.82करोड़ व GST व्यय किया जाएगा।
अरशद अली की रिपोर्ट