संत कबीर नगर । जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश के क्रम में उप जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को सकुशल संपन्न कराने हेतु राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के प्रतिबंधों तथा कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों की इकट्ठा होने पर राज्य द्वारा विशिष्ट निर्देशों पर विचार करने के उपरांत निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रोड शो/पदयात्रा/साइकिल/ बाइक/वाहन रैली तथा जुलूस दिनांक 22 जनवरी 2022 तक प्रतिबंधित रहेंगे ।
आयोग द्वारा पुनः समीक्षा के पश्चात अग्रता निर्देश जारी किए जाएंगे तथा राजनैतिक दलों संभावित उम्मीदवारों तथा अन्य समूह द्वारा भौतिक रूप से की जाने वाली निर्वाचन संबंधी रैलियां दिनांक 22 जनवरी 2022 तक प्रतिबंधित रहेंगे । आयोग द्वारा राजनीतिक दलों हेतु अधिकतम 300 व्यक्तियों अथवा हाल की क्षमता की 50% अथवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य सीमा के अंतर्गत इंडोर मीटिंग की अनुमति प्रदान की गई है तथा आयोग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि दिनांक 8 जनवरी 2022 को निर्गत रिजर्व बोर्ड गाइडलाइन फॉर कंडक्ट आफ इलेक्शन 2022 में उल्लिखित निर्देश यथावत लागू रहेंगे ।