Advertisement
अपराधसंतकबीरनगर

गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी को 02 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

संतकबीरनगर । आपरेशन शिकंजा के तहत मॉनीटरिंग सेल संतकबीरनगर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी को 02 वर्ष के कठोर कारावास व 5,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर अखिल कुमार, पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती राजेश मोदक के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ द्वारा जघन्य अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु चलाये जा रहे आपरेशन शिकंजा के तहत सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए* अपर पुलिस पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में मानीटरिंग सेल की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 22.03.2022 को श्रीमान *न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (FTC-2), जनपद सन्तकबीरनगर* द्वारा *थाना दुधारा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 305 / 2020 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता *चुन्ना पुत्र खदेरन निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर* को अन्तर्गत धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 02 वर्ष के कठोर कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।
विदित हो कि उक्त अभियुक्त चुन्ना जो कि गैंग लीडर है स्वयं व अपने गैंग के सदस्यों के साथ भौतिक, आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु गौ तस्करी, गौ हत्या, पशु क्रूरता जैसे आपराधिक कृत्य करने का अभ्यस्त है ।

Advertisement

Related posts

ड्रग्स मामले में भारती सिंह के बाद अब उनके भी पति गिरफ्तार

Sayeed Pathan

मिशन शक्ति अभियान:: एंटीरोमियो टीम ने 11 मनचलों/शोहदों के खिलाफ की वैधानिक कार्यवाही

Sayeed Pathan

संतकबीरनगर जिले में मिले चार कोरोना पॉज़िटिव,,क्षेत्र को सेनेटाइज करने का कार्य शुरू

Sayeed Pathan

एक टिप्पणी छोड़ दो

error: Content is protected !!