संतकबीरनगर । “ऑपरेशन कनविक्शन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से हत्या के मामले में अभियुक्त को न्यायालय ने आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये (20,000रु0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं ।
उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप दिनांक 16.03.2024 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0 प्रथम जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना महुली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 110/2022 धारा 302 भादवि के मामलें में अभियुक्त नाम पता महेश चौधरी पुत्र सुरेश चौधरी निवासी गिठनी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास एवं बीस हजार रुपये (20,000रु0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 03 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी । अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गयी अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा ।