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अपराध

ओम प्रकाश तिवारी हत्या कांड के आरोपी को आजीवन कारावास, और 50 हजार के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

संतकबीरनगर । अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर अखिल कुमार, पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती राजेश मोदक के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौस्तुभ के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में मानीटरिंग सेल की लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप  दिनांक 07.12.2021 को  अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-एफ0टी0सी0, जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना दुधारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 49 /2016 धारा 302 भादवि के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्तगण नाम पता बब्लू उर्फ चन्द्रशेखर पुत्र रामचन्दर निवासी ग्राम उड़सरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 01 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विदित हो कि दिनांक 09.02.2016 को उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी के पति ओम प्रकाश तिवारी को उनके घर से खलीलाबाद बाजार ले गया तथा वहां से अपने घर ले जाकर पुरानी रंजिश को लेकर अपने ही घर में ओम प्रकाश तिवारी की हत्या कर दी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना दुधारा पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक दुधारा सतानन्द पाण्डेय द्वारा सम्पादित की गयी थी ।

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