Advertisement
अपराधटॉप न्यूज़दिल्ली एन सी आर

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी टीम ने किया गिरफ्तार

नयी दिल्ली -दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार रात प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े धनशोधन के पहलू की जांच के सिलसिले में गुरुवार देर रात गिरफ्तार कर लिया।

आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री केजरीवाल को ईडी द्वारा दो घंटे की पूछताछ करने के बाद उनके निवास से गिरफ्तार कर लिया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम गिरफ्तार कर उन्हें ए.पी.जे पर अब्दुल कलाम रोड स्थित अपने दफ्तर ले आई है।

Advertisement

ईडी की टीम रात 11 बजे सीएम को उनके आवास से वित्तीय जांच एजेंसी के कार्यालय ले आई। एजेंसी के कार्यालय के आसपास बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और आसपास बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पूरे इलाके में निषेधाज्ञा भी लागू कर दी गई है।

“केजरीवाल मो रात ईडी लॉकअप में रखा गया था । जांचकर्ता उनसे (केजरीवाल) से दो घंटे पूछताछ किये । सूत्र के आवास मेडिकल जांच के बाद आज शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा।”

Advertisement

सूत्रों के मुताबिक, ईडी की कानूनी टीम केजरीवाल की हिरासत पाने के लिए अदालत में पेश की जाने वाली रिमांड अर्जी भी तैयार कर रही है। श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी कानूनी टीम उच्चतम न्यायालय से गुहार लगाने के लिए पहुंच गयी थी। आप ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी और इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की ।

आप नेता जैस्मीन शाह ने एक्स पर कहा, “आप की कानूनी टीम ने गुरुवार रात 8:57 बजे – मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के मामले में उच्चतम न्यायालय में तत्काल सुनवाई के लिए याचिका दायर की।”
उन्होंने कहा, “आप की कानूनी टीम शीर्ष न्यायालय के रजिस्ट्रार पुनीत सहगल के साथ लगातार संपर्क में है, जो मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के लिए लिस्टिंग का काम संभालते हैं। तत्काल सुनवाई के लिए पीठ का गठन किया जाएगा या नहीं, इस पर फैसला जल्द ही आने की उम्मीद है।”

Advertisement

वहीं, सुश्री आतिशी ने एक्स पर कहा, “हमने ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को रद्द करने के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। हमने रात में ही शीर्ष अदालत से तत्काल सुनवाई की मांग की । ” उन्होंने कहा कि पार्टी की कानूनी टीम तत्काल सुनवाई का अनुरोध करने के लिए उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार के आवास पर गई थी।

लेकिन  मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय से एजेंसी द्वारा किसी “दंडात्मक कार्रवाई” से सुरक्षा देने से इनकार के खिलाफ उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई तत्काल सुनवाई नहीं की । शीर्ष अदालत के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए आज शुक्रवार को उनकी याचिका का उल्लेख किये जाने की संभावना है।

Advertisement

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिन में श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी से बचने की अर्जी को खारिज कर दिया था। उसके बाद ईडी अधिकारियों की टीम मुख्यमंत्री के आवास पर तलाशी के लिए पहुंची और दो घंटे तक पूछताछ की।

केजरीवाल मंत्रिमंडल के सहयोगी सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर लिखा, “मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी की टीम किसी बाहरी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के आवास के अंदर जाने की अनुमति नहीं दे रही थी। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर संवाददाताओं से कहा कि यहां ईडी छापेमारी की गई है। पुलिस किसी को अंदर नहीं जाने दे रही है।

Advertisement

उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ़्तार करने की पूरी तैयारी है। मुख्यमंत्री के आवास के बाहर आप नेताओं ने कहा कि छह से आठ अधिकारियों की टीम मुख्यमंत्री आवास के अंदर गयी है।

इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, “भाजपा की राजनीतिक टीम (ईडी), केजरीवाल की सोच को कैद नहीं कर सकती…क्योंकि ‘आप’ ही भाजपा को रोक सकती हैं। सोच को कभी भी दबाया नहीं जा सकता।”

Advertisement

आम आदमी पार्टी ने एक्स पर कहा, “मोदी जी, केजरीवाल एक कट्टर देशभक्त हैं। आपसे और आपके  टटपूंजीयों से नहीं डरने वाले हैं।”

उल्लेखनीय है कि श्री केजरीवाल को दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से जुड़े मामले में नौ समन जारी किए गए हैं। इस मामले में ‘आप’ नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं। इस मामले में ईडी ने पिछले हफ्ते तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चन्द्रशेखर राव की पुत्री एवं विधान परिषद सदस्य के कवीता को हैदराबाद में इसके संबंध में गिरफ्तार किया था।

Advertisement

श्री केजरीवाल की ओर  से शीर्ष अदालत में पहुचे वकीलों ने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताते हुए इस मामले की तत्काल सुनवाई करने की आग्रह किया है।

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को ही मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा किसी “दंडात्मक कार्रवाई” के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फिलहाल अंतरिम राहत देने वाला कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

Advertisement

हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि ईडी के समन में उस क्षमता के बारे में स्पष्टता का अभाव है जिसके तहत केजरीवाल को पेश होने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने एजेंसी पर आगामी चुनावों के बीच परेशान करने के प्रयास का आरोप लगाया।

सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की आवश्यकता के खिलाफ तर्क देते हुए कहा कि ईडी को मनमाने ढंग से शक्ति का प्रयोग करने की बजाय ऐसी कार्रवाई के लिए एक वैध कारण प्रदर्शित करना चाहिए। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित और अस्पष्ट करार दिया।

Advertisement

जवाब में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश विशेष वकील ज़ोहेब हुसैन के साथ एएसजी एस.वी. राजू ने अंतरिम राहत देने का विरोध करते हुए कहा कि कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए, चाहे उनका ओहदा कुछ भी हो।

उन्होंने स्पष्ट किया कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री या आम आदमी पार्टी प्रमुख के रूप में नहीं, बल्कि उनकी निजी हैसियत से बुलाया गया था। उन्होंने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उनसे पूछताछ की आवश्यकता पर बल दिया। राजू ने याचिका में विचारणीयता की कथित कमी को दोहराते हुए कहा कि अंतरिम राहत के लिए आवेदन पर विचार करने से मुख्य याचिका की सुनवाई समय से पहले हो जाएगी, जहां विचारणीयता का मुद्दा अनसुलझा है।

Advertisement

उन्होंने मामले में आम आदमी पार्टी की संलिप्तता के बारे में केजरीवाल की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि एफआईआर में न तो केजरीवाल और न ही पार्टी का नाम आरोपी के रूप में है। ईडी ने पिछले सप्ताह उत्पाद शुल्क नीति मामले में केजरीवाल को नौवां समन जारी किया था, जिसमें उन्हें गुरुवार को उसके समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था। सीएम ने किसी दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए अदालत का रुख किया और कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने का स्पष्ट इरादा है और इसलिए वह एजेंसी के सामने पेश नहीं होंगे।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और मनोज जैन की खंडपीठ ने बुधवार को सीएम केजरीवाल से पूछा था कि वह समन पर पेश क्यों नहीं होते हैं। जवाब में, केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वह भाग नहीं रहे हैं और पेश होंगे, बशर्ते उन्हें सुरक्षा दी जाए और उनके पक्ष में “कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने” का आदेश दिया जाए। इसके अलावा, अदालत ने ईडी से एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए गए नौ समन को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका की विचारणीयता पर जवाब देने को कहा था। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को तय की।

Advertisement

एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 16 मार्च को अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जारी एजेंसी के समन का पालन न करने पर ईडी द्वारा दायर शिकायतों में सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी थी।

Advertisement

Related posts

मुजफ्फरनगर में किशोरी हुई मौसी के देवर की हवस का शिकार, परिजनों में हड़कंप, पुलिस ने कहा पीड़ित की शिकायत पर होगी कार्यवाही

Sayeed Pathan

BIG NEWS बड़ी खबर :: देश के इन पत्रकारों के घर पुलिस ने मारे छापे, अभिसार शर्मा, उर्मिलेश, भाषा सिंह के मोबाइल-लैपटॉप जब्त

Sayeed Pathan

यूपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को धनघटा पुलिस ने किया गिरफ्तार

Sayeed Pathan

एक टिप्पणी छोड़ दो

error: Content is protected !!