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संतकबीरनगर

संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से, एन.डी.पी.एस. के अभियुक्त को 01 वर्ष 08 माह का कठोर कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

संतकबीरनगर । पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ के मार्गदर्शन अपर पुलिस पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर  संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में मानीटरिंग सेल की लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 26.03.2021 को  अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश ( एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट ), जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना मेंहदावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 176/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त अमरनाथ केवट पुत्र मुराली निवासी बैरियहवा थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अपराध में 01 वर्ष 08 माह के कठोर कारावास व 5,000 /- रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर को 25 दिन के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।

विदित हो कि दिनांक 30.06.2019 को वादी मुकदमा उ0नि0  धीरेन्द्र कुमार यादव थाना मेहदावल जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा अभियुक्त के कब्जे से 14 पत्ता (140 गोली) अल्प्राजोलम टेबलेट बरामद किया गया था जिसके उपरान्त थाना स्थानीय पर वादी मुकदमा द्वारा अन्तर्गत धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत करवाया गया । मुकदमा उपरोक्त की विवेचना उ0नि0  सरोज कुमार थाना मेहदावल द्वारा सम्पादित की गयी ।

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