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अपराधसंतकबीरनगर

इमिलडीहा के दोहरे हत्याकांड के आरोपी की जमानत अर्जी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश त्रिपाठी ने की खारिज़

संतकबीरनगर । पिता पुत्र के हत्यारे आरोपी की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश त्रिपाठी ने निरस्त कर दी है। जनपद के चर्चित इमिलडीहा हत्याकांड में आरोपी अनुज चौहान की तरफ से जमानत अर्जी दाखिल की गई जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने जोरदार विरोध किया।

जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने कोतवाली थाना अंतर्गत इमिलडीहा निवासी गौसती देवी ने प्रार्थना पत्र दिया कि उसके पति गणेश प्रसाद और छोटा लड़का धर्मवीर दिनांक 17 अगस्त 2022 को गांव के पूरब खेत में अपने बोरिंग से पानी चलाने के लिए शाम को लगभग 8:00 बजे खेत में गए जहां पर पंपिंग सेट लगा है । उसके रखवाली के लिए झोपड़ी है उसी के सामने चारपाई पर रात्रि में पानी चला कर उसके पति व बेटा सो गए कि रात किसी व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से गर्दन पर वार करके उसके पति व पुत्र की हत्या कर दी गई।

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मामले में थाना खलीलाबाद में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा विवेचना के दौरान क्षेत्रीय लोगों के मोबाइल को सर्विलांस पर लिया गया जिसके आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि गांव के अनुज चौहान ने अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया है। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त की निशानदेही पर आला कत्ल भी बरामद हुआ था तथा अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह योजना के अनुसार हत्या किया था। उसने यह अभी बताया था कि जब उसे इत्मीनान हो गया कि दोनों लोगों की मृत्यु हुई है तब वह घटना में प्रयुक्त हथियार को मोटरसाइकिल की डिग्गी में रखकर छुपा दिया था।

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