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लॉक डाउन5.0:: आज जारी होगी यूपी की गाइडलाइन,केंद्र के नियमों का होगा पालन

लखनऊ  यूपी सरकार लॉकडाउन 5.0 पर अपनी गाइडलाइन रविवार को जारी करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लॉकडाउन-5 के संबंध में केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने अपने सुझाव पहले ही केंद्र सरकार को भेज दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का फैसला बहुत सही समय पर ले लिया था, जिससे दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत में कोरोना वायरस का कम संक्रमण हो पाया। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए प्रदेश में 119 चीनी मिलें, 12 हजार से ज्यादा ईंट-भट्ठे और ढाई हजार से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज काम करते रहे। कहीं से भी कोरोना वायरस के संक्रमण की शिकायत नहीं आई।

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जानिए केंद्र ने शनिवार को क्या गाइडलाइन जारी की :

देश में लॉकडाउन खत्म करने का काम तीन चरणों में पूरा होगा। 8 जून से शुरू होने वाले पहले चरण को अनलॉक 1 नाम दिया गया है। अनलॉक 2 जुलाई से शुरू होगा, जबकि तीसरे चरण की तिथि अभी तय नहीं हुई है। देशभर में आठ जून से रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था।

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पहले चरण में क्या-क्या खुलेगा?
पहले चरण के अंतर्गत नॉन कंटेनमेंट जोन में सभी धार्मिक स्थानों को 8 जून से खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही शर्तों के साथ शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, सैलून, होटल तथा अन्य आतिथ्य सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, स्वास्थ्य मंत्रालय ने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ उचित परामर्श करने के बाद इस तरह की गतिविधियों के लिए एसओपी जारी करेगा। इसका उद्देश्य सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करना और वायरस को फैलने से रोकना है।

दूसरे चरण में कहां मिलेगी रियायत?
दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान खोल दिए जाएंगे। हालांकि, ऐसा केवल राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ स्कूलों, बच्चों के माता-पिता और अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श के बाद ही किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए भी एक एसओपी भी तैयार करेगा।

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तीसरे चरण में पूरी तरह अनलॉक होगा देश
तीसरे चरण में स्थिति के आकलन के आधार पर अंतररार्ष्ट्रीय उड़ानें, सार्वजनिक परिवहन और मेट्रो रेल शुरू करने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार के अलावा ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल तक को भी खुलने की अनुमति मिलेगी। हालांकि इसके तहत केंद्र द्वारा जारी दिशा-निदेर्शों का ध्यान रखना जरूरी होगा।

 

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Source livehindustan

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